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लॉकडाउन में छूट को लेकर लोगों में फैला भ्रम, सवाल-जवाब के जरिए जानें दुकानों से जुड़ी हर बात

केंद्र सरकार की ओर से दूध, फल, राशन जैसे जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें खुलने की अनुमित है। लेकिन दुकानदारों को गृह मंत्रालय के द्वारा रखी गई शर्तें को फॉलो करना जरूरी है।

लॉकडाउन में छूट को लेकर लोगों में फैला भ्रम, सवाल-जवाब के जरिए जानें दुकानों से जुड़ी हर बात
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को देर रात लॉकडाउन के बीच कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी जिसको लेकर अनेकों लोगों में भ्रम पैदा हो गया। भ्रम पैदा होने के बाद गृह मंत्रालय ने शनिवार को अपने आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है।

जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज से गांव और कस्बों में शॉपिंग मॉल, सलून और रेस्टोरेंट को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा शहरी इलाकों में केवल आवासीय परिसर, कॉलोनियों के आसपास और स्टैंड-अलोन शॉप ही खुललेंगी। वहीं शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों यानी सभी तरह के नशीले पदार्थ की बिक्री पर पहले की तरह रोक रहेगी। मंत्रालय ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि उन इलाकों में दुकाने कताई नहीं खुलेंगी जो कोरोना हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने शर्तें भी रखी है कि दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ काम करेगा और मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंडिंग का ध्यान रखना भी जरूरी है।

पहले वाले आदेश पर राज्यों में भ्रम की स्थिति थी ऐसे समझे

सवाल: क्या सभी तरह की दुकानों को खोलने की छूट है?

जवाब: केंद्र सरकार की ओर से दूध, फल, राशन जैसे जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें खुलने की अनुमित है। लेकिन दुकानदारों को गृह मंत्रालय के द्वारा रखी गई शर्तें को फॉलो करना जरूरी है। शर्त है कि दुकान में केवल 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम कर सकेगा। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश / राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।

सवाल: क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार खुलेंगे?

जवाब: गृह मंत्रालय के स्पष्ट आदेश के अनुसार देशभर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार को खुलने की अनुमति नहीं है। केवल शहरी बॉर्डर से बाहर ही मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। शहरी बॉर्डर नगर निगम या नगरपालिका के अधीन आने वाला इलाका होता है। सिंगल दुकानें, आस पास और और रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें भी खुल सकेंगी।

सवाल: यह आदेश क्या देश के हर इलाके के लिए है या राज्य इसमें निर्णय ले सकते हैं

जवाब: नहीं, यह छूट हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए हैं। राज्य अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी। हैं।

कितनी दुकानों को दी गई छूट

सवाल: अब तक कितनी दुकानों को खोलने की छूट मिली है?

जवाब: अबतक राशन, दूध, फल-सब्जी समेत कृषि उपकरण और कई तरह के उद्योगों को खोलने अनुमित है।

सवाल: छूट देने का क्या है कारण?

जवाब: सरकार ने यह कदम बहुत ही सोच समझकर उठाया है। क्योंकि सरकार चाहती है छोटे बिजनेसमैनों का नुकसान न हो। जनता को परेशनी न हो। साथ ही धीरे-धीरे गतिविधियों में तेजी आए।

ये सेवाएं 3 मई तक रहेंगी चालू

बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी और पीएनजी, डाक सेवाएं, डाक घर, कैपिटल और डेट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं, फार्मेसी, मेडिकल (केमिस्ट), जन औषधि केंद्र, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, वेटरनरी अस्पताल आदि खुले रहेंगे।

3 मई तक ये सुविधाएं रहेंगी बंद

यात्री ट्रेंने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बसें, घरेलू और विदेशी यात्री उड़ानें, शिक्षा, ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर इंस्टिट्यूट्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी और कैब आदि बंद रहेंगी। इनके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम सेंटर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, धार्मिक स्थान, असेंबली हॉल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोज, खेल, अकादमिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि बंद रहेगी। बता दें कि ये सेवाएं लॉकडाउन के पहले चरण से ही बंद हैं।

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