कोविड के चलते असम में 13 मई से सख्त प्रतिबंध लागू, पढ़ें सरकार की नई गाइडलाइंस
असम सरकार के आदेश के अनुसार प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान होटल डाइन-इन सुविधा समेत सभी दुकानों, भोजनालयों को दोपहर 1 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है।

भारत में हर दिन कोरोना अपनी जद में लाखों लोगों को ले रहा है। देश के कोरोना प्रभावित राज्यों में भी असम भी शामिल हैं। क्योंकि राज्य में तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है। इसी को देखते हुए असम की सरकार ने अगले आदेश तक 13 मई को सुबह 5 बजे से सख्त प्रतिबंध के साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। यानी अब गुरुवार (13 मई) से राज्य में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जरूरी सेवाओं की अनुमति होगी। पर इसके लिए सरकार ने समय तय किया है।
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, असम सरकार के आदेश के अनुसार प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान होटल डाइन-इन सुविधा समेत सभी दुकानों, भोजनालयों को दोपहर 1 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं होटलों को दोपहर 1 बजे के बाद ही होम-डिलीवरी की इजाजत है। आदेश के मुताबिक साप्ताहिक बाजार भी 15 दिनों तक बंद रहेंगे। हिमंत बिस्व सरमा सरकार के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है।
सरकार के द्वारा जारी की ये नई गाइडलाइन
लॉकडाउन के दौरान राज्य में दोपहर 1.00 बजे तक सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठानों खोले जानें की इजाजत है। वहीं 13 मई से कर्फ्यू असम के शहरी इलाकों में दो बजे से लागू होगा। इसके अलावा साप्ताहिक बाजरों को 15 दिन के लिए बंद किया गया है। सरकार ने अपने आदेश में फार्मासिस्टों को छूट दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त प्रतिबंध शहरी इलाकों और शहरी क्षेत्रों से जुडे हुए क्षेत्र नगर निगम / नगरपालिका बोर्डों / राजस्व शहरों की परिधि से 5 किलोमीटर के अंदर होंगे और 13 मई 2021 की सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
यहां पढ़ें पूरी गाइडलाइंस
In view of rising COVID-19 cases, stricter restrictions to come into force w.e.f. 5 am on May 13 till further orders. All shops, eateries including dine-in to be allowed till 1 pm. Only home-delivery allowed after 1 pm. Weekly markets to remain shut for 15 days: Govt of Assam pic.twitter.com/C1M50fTSdw
— ANI (@ANI) May 12, 2021