गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ जारी की नई गाइडलाइंस, 1 से 31 दिसंबर तक रहेगी लागू
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए आज दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गये ये दिशा-निर्देश एक दिसंबर से प्रभावी होकर 31 दिसंबर यानी एक महीने तक लागू रहेंगे।

गृह मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी, फोटो फाइल
देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन कोरोना वायरस के करीब सात हजार मामले सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में हुए त्योहारों के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ भी संक्रमण फैलने की प्रमुख वजह बताई जा रही है। कोरोना वायरस संकट के बीच गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए आज दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गये ये दिशा-निर्देश एक दिसंबर से प्रभावी होकर 31 दिसंबर यानी एक महीने तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी (SOPs) और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का आदेश दिया है।
States and UTs also need to enforce social distancing in offices. In cities, where weekly positivity rate is over 10%, States/UTs concerned shall consider implementing staggered office timings & other measures, to ensure social distancing: Ministry of Home Affairs#COVID19 https://t.co/EsQR48430P
— ANI (@ANI) November 25, 2020
गृह मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी गई है। नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। और राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। सरकार बेकाबू हुए कोरोना वायरस पर काबू पाने का ध्यान केंद्रित कर रही है। बता दें कि हाल में कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों बढ़े हैं। इस वजह से सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है।