'चौकीदार नहीं है चोर' : SC में बिना शर्त राहुल गांधी ने मांगी माफी, बोले - अब केस बंद कर दीजिए
'चौकीदार चोर है' मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांग ली है।

'चौकीदार चोर है' मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांग ली है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। चौकीदार चोर है बयान को लेकर राहुल ने तीसरी बार अपना हलफनामा दायर किया है। जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अब अवमानना मामले को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।
Contempt petition against Congress President Rahul Gandhi: Rahul Gandhi tenders unconditional apology to the Supreme Court pic.twitter.com/qLwYoVIjLu
— ANI (@ANI) May 8, 2019
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया 'चौकीदार चोर है'। इससे पहले राहुल गांधी ने दो बार हलफनामे में केवल खेद जताया था लेकिन इस बार कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए मामले को खत्म करने की गुहार लगाई है।
Congress President Rahul Gandhi has filed a three page affidavit stating his unconditional apology to Supreme Court for his remark on Rafale deal, "Supreme Court has accepted that "chowkidaar chor hai" https://t.co/UGBf8PR8D2
— ANI (@ANI) May 8, 2019
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 'चौकीदार चोर है' की अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह उसके नाम से गलत कहा गया है। शीर्ष अदालत ने 30 अप्रैल को राहुल गांधी को अपनी टिप्पणियों के बारे में एक और हलफनामा दाखिल करने के लिये अंतिम अवसर दिया था।
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने वकील के माध्यम से यह स्वीकार किया था कि उन्होंने इस टिप्पणी को गलत तरीके से शीर्ष अदालत के नाम से कहकर गलती की थी। इस पर न्यायालय ने कहा था कि पहले दाखिल हलफनामे में एक स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की है और दूसरे स्थान पर अपमानजनक टिप्पणी करने से इंकार किया है।
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