नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल, कपिल सिब्बल लड़ेंगे IUML का केस
आईयूएमएल के चार सांसदों ने अपनी याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान अनुमति नहीं देता है। यह नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने आज सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का केस लड़ेंगे।
आईयूएमएल के चार सांसदों ने अपनी याचिका में कहा कि धर्म के आधार पर वर्गीकरण की संविधान अनुमति नहीं देता है। यह नागरिकता संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि यह बिल संविधान में वर्णित सेक्युलरिज्म के मूल सिद्धांतों का हनन करता है।
Senior Advocate Kapil Sibal to represent Indian Union Muslim League (IUML) in Supreme Court. IUML in its petition pleaded the SC to declare #CitizenshipAmendmentBill2019 as illegal and void. https://t.co/xB3VbwSHCR
— ANI (@ANI) December 12, 2019
राज्यसभा में बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े
बता दें कि लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में लंबी बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पास हो गया है। इस विधेयक की वोटिंग में कुछ 230 वोट पड़े। जिसमें विधेयक के पक्ष में 125 और विरोध में 105 वोट पड़े।
वहीं शिवसेना ने वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला लिया। अब नागरिकता विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। यह विधेयक हस्ताक्षर के लिए अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।
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