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जल्दी फाइल करें आयकर रिटर्न अंतिम तिथि 31 जुलाई: आयकर विभाग

आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

जल्दी फाइल करें आयकर रिटर्न अंतिम तिथि 31 जुलाई: आयकर विभाग
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वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इस समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा। विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही दो करोड़ से अधिक रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से निश्चित समय सीमा पर रिटर्न फाइल करने को कहा है। ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

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आयकर विभाग की ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर अधिकारी ने कहा कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है हालांकि रखरखाव की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी।

ये है वेबसाइट एड्रेस: e-filing website - http://incometaxindiaefiling.gov.in/

उल्लेखनीय है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ दिन पहले ही कई बड़े राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन के जरिए करदाताओं को अपनी वास्तविक आया का सही लेखाजोखा देने और 31 जुलाई की समय सीमा तक आयकर रिटर्न फाइल करने को कह चुका है।

इसके साथ ही विभाग ने 1 जुलाई से सभी करदाता जो आयकर रिटर्न भरते हैं के लिए आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

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आयकर विभाग ने पिछले साल 9 नवंबर से 30 दिसम्बर के दौरान नोटबंदी के समय करदाताओं द्वारा बैंकों में जमा कराए गए 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश की भी जानकारी मांगी है।

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