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महिलाओं को मिली हाजी अली दरगाह के भीतर जाने की इजाजत

महिलाओं का कब्रों पर जाना गैर-इस्लामी है

महिलाओं को मिली हाजी अली दरगाह के भीतर जाने की इजाजत
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मुंबई. हाजी अली दरगाह के अंदरूनी हिस्से तक महिलाओं को जाने की इजाज़त मिल गई है। बॉम्बे हाइकोर्ट ने 2012 से महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को हटा लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दरगाह जाने वाली महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। 2011 तक महिलाओं के प्रवेश पर यहां कोई पांबदी नहीं थी। लेकिन 2012 में दरगाह मैनेजमेंट मे यह कहते हुए महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी थी कि शरिया कानून के मुताबिक, महिलाओं का कब्रों पर जाना गैर-इस्लामी है।

ट्रस्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। एमआइएम के सदस्य हाजी रफत हुसैन ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।
इस मामले में याचिकाकर्ता जाकिया सोमन ने कहा कि वह इस फैसले से बेहद खुश हैं। यह मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की तरफ एक बड़ा कदम है।
वहीं शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर आंदोलन चलाने वाली तृप्ति देसाई ने हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। तृप्ति देसाई ने कहा कि यह फैसला महिलाओं की बड़ी जीत है। इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रविवार को भूमाता ब्रिगेड के सदस्य सम्मानपूर्वक दरगाह के मजार तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
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