फेसबुक से होने वाली शादियों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, मैरिज टूटने की बताई ये वजह
जज ने ये टिप्पणी अपने 24 जनवरी के एक आदेश में की थी, इस दौरान उन्होंने घरेलू हिंसा के एक मामले का निपटारा किया है।

गुजरात हाईकोर्ट के जज जेबी पर्दीवाला ने विवाह संबंध से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'फेसबुक के जरिए होने वाली शादियों का टूटना तय है।'
जज ने ये टिप्पणी अपने 24 जनवरी के एक आदेश में की थी। इस दौरान उन्होंने घरेलू हिंसा के एक मामले का निपटारा किया है। दरअसल, राजकोट का रहने वाली फैंसी शाह ने कोर्ट में अपने पति जयदीप शाह और सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था।
इन दोनों की शादी फरवरी 2016 में माता-पिता की रजामंदी से हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ही दोनों के बीच प्रॉब्लम होने लगी।
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जज ने कहा कि उनकी शादी हुई और 2 महीने के अंदर ही उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगी। उन्होंने कहा कि मैं इस तथ्य पर गौर करूंगा कि पक्षों ने मामले को सुलझाने की कोशिश की लेकन समझौता नहीं हो सका।
न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला ने कहा कि ये फेसबुक पर निर्धारित आधुनिक शादियों में से एक है, जिसका विफल होना तय है। साथ ही जज ने दंपति को अपना विवाह संबंध समाप्त करने की सलाह दी है क्योंकि फेसबुक के जरिए होने वाली शादी का ‘विफल होना तय’ है।
जानकारी के मुताबिक, नवसारी का रहने वाला जयदीप फेसबुक के जरिए 2011 में फैंसी के संपर्क में आया। इस दौरान वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था।
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