''आप'' से आप का हुआ विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के नाम से मिलते जुलते नाम को लेकर नई पार्टी के गठन के बाद यह आपत्ति जतायी थी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 30 Aug 2018 2:49 PM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आम आदमी पार्टी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के नाम से मिलते जुलते नाम को लेकर नई पार्टी के गठन के बाद यह आपत्ति जतायी है।
चुनाव आयोग ने हाल ही में 'आपकी अपनी पार्टी' को मान्यता दी है। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ने इसके नाम पर आपत्ती जतायी है। आम आदमी पार्टी की दलील है कि उसकी पार्टी के नाम के जैसे मिलते-जुलते नाम पर यह नाम रखा गया है।
Delhi High Court issues notice to Election Commission & a newly registered party named Aapki Apni Party. Aam Aadmi Party approached Court against the registration of the party on grounds that the abbreviation of this party would confuse the voters. Next date of hearing is Nov 13.
— ANI (@ANI) August 30, 2018
इस तरह के मिलते जुलते नाम के कारण जनता को वोट डालते समय उलझन हो सकती है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवबंर को है।
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