संरक्षित इमारत के करीब निर्माण को लेकर 90 साल के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में एक 90 वर्षीय व्यक्ति ने याचिका दायर करते हुए प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट में एक 90 वर्षीय व्यक्ति ने याचिका दायर करते हुए प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। जिसके अंतर्गत संरक्षित इमारत के 100 मीटर की परिधि में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।
Delhi: The petitioner sought a direction to construct his house, which falls within the 100-metre distance from a protected monument in Green Park area in South Delhi. The case will be heard next week. https://t.co/nRPizI2XDl
— ANI (@ANI) September 29, 2018
याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे अपने घर का निर्माण करवाना है लेकिन उसका घर ग्रीन पार्क की संरक्षित इमारत के 100 मीटर परिधि में आता है। जिससे वह निर्माण कार्य नहीं करवा सकता। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App