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संरक्षित इमारत के करीब निर्माण को लेकर 90 साल के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक 90 वर्षीय व्यक्ति ने याचिका दायर करते हुए प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

संरक्षित इमारत के करीब निर्माण को लेकर 90 साल के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
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सुप्रीम कोर्ट में एक 90 वर्षीय व्यक्ति ने याचिका दायर करते हुए प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। जिसके अंतर्गत संरक्षित इमारत के 100 मीटर की परिधि में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे अपने घर का निर्माण करवाना है लेकिन उसका घर ग्रीन पार्क की संरक्षित इमारत के 100 मीटर परिधि में आता है। जिससे वह निर्माण कार्य नहीं करवा सकता। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी।

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