SC, ST कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण समेत कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है फैसला
उच्चतम न्यायालय बुधवार को कई महत्वपूर्ण मामलों में अपने निर्णय सुना सकता है। इन मामलों में केन्द्र की प्रमुख योजना आधार की वैधता, अदालती कार्यवाही का सीधे प्रसारण और अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामले शामिल हैं। केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 26 Sep 2018 12:59 AM GMT Last Updated On: 26 Sep 2018 12:59 AM GMT
उच्चतम न्यायालय बुधवार को कई महत्वपूर्ण मामलों में अपने निर्णय सुना सकता है। इन मामलों में केन्द्र की प्रमुख योजना आधार की वैधता, अदालती कार्यवाही का सीधे प्रसारण और अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामले शामिल हैं। केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं।
उच्चतम न्यायालय देश भर में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग दिखाने की अनुमति देने संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को अपना निर्णय सुना सकता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
पीठ का कहना है कि वह अदालतों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ‘खुली अदालत' की परिकल्पना को लागू करना चाहती है।
उच्चतम न्यायालय उन याचिकाओं पर भी फैसला सुना सकता है जिनमें न्यायालय के 2006 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ गठित करने का अनुरोध किया गया है। 2006 के फैसले में अजा-अजजा कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगायी गयी थीं। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ कल फैसला सुना सकती है।
उच्चतम न्यायालय कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की एक याचिका पर भी अपना निर्णय सुना सकता है। पटेल ने यह याचिका गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी जिसमें राज्यसभा में उनके चुनाव के विरूद्ध भाजपा के एक नेता की याचिका पर सुनवाई खारिज करने के उनके अनुरोध को नकार दिया गया।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने पटेल एवं भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत के वकीलों की दलील सुनने के बाद 19 सितंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस प्रश्न पर भी अपना निर्णय सुना सकता है कि अपीलीय अदालत द्वारा किसी अयोग्य ठहराये गये जनप्रतिनिधि की दोष सिद्धि पर लगायी गयी रोक से क्या सदन में उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी।
प्रधान न्यायाधीश मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने याचिका दायर की थी।
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