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मालेगांव विस्फोट मामले में एसआईटी जांच के लिए शीर्ष अदालत पहुंचे पुरोहित

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में उनके कथित अपहरण, गैरकानूनी हिरासत और बर्बर यातनाओं की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की।

मालेगांव विस्फोट मामले में एसआईटी जांच के लिए शीर्ष अदालत पहुंचे पुरोहित
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लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में उनके कथित अपहरण, गैरकानूनी हिरासत और बर्बर यातनाओं की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की।

न्यायमूर्ति यू यू ललित ने पुरोहित की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। वह न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल थे। पुरोहित को पिछले साल शीर्ष अदालत ने जमानत दी थी और वह फिलहाल जमानत पर रिहा हैं।
पुरोहित ने वकील नीला गोखले के जरिये दायर अपनी याचिका में कहा कि एसआईटी को एक कर्नल आर के श्रीवास्तव द्वारा उनकी हिरासत महाराष्ट्र एटीएस को सौंपने की परिस्थितियों की भी जांच करनी चाहिए।
उन्होंने महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) के अधिकारियों द्वारा उन्हें गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखने तथा उन्हें बर्बर तरीके से यातनाएं देने के लिए मुआवजे की मांग की।
पुरोहित ने कहा कि उन्हें आठ दिन तक बर्बर तरीके से यातनाएं दी गईं और उन्हें अदालत में पेश किये जाने से पहले एटीएस अधिकारियों द्वारा उनका अपहरण किया गया और उन्हें यातनाएं दी गईं।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा, ‘‘उन्हें यातनाएं दी गईं ताकि वह मालेगांव में बम विस्फोट करने की बात कबूल कर लें। उन्हें पांच नवंबर 2008 को नासिक के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जब उन्हें आधिकारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया।'

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