नामांकन दाखिल करने से दो दिन पहले देना होगा आपराधिक मामलों का विवरणः सीईओ
झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी एल खियांग्ते ने सोमवार को यहां कहा कि राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशियों को खुद के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों और दोषसिद्धि से संबंधित विवरण नामांकन पत्र दाखिल करने के कम से कम दो दिन पहले तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनिर्वाय रूप से देना होगा।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 12 March 2019 1:11 AM GMT
झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी एल खियांग्ते ने सोमवार को यहां कहा कि राज्य से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशियों को खुद के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों और दोषसिद्धि से संबंधित विवरण नामांकन पत्र दाखिल करने के कम से कम दो दिन पहले तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनिर्वाय रूप से देना होगा।
खियांग्ते ने एक बयान में कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने रविवार को देश में लोकसभा चुनाव सात चरणों (11 अप्रैल से 19 मई तक) में कराने की घोषणा की थी। झारखंड में चार चरणों में चुनाव होंगे।
खियांग्ते ने कहा कि यदि आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। मतगणना 23 मई को होगी।
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