बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट, कहा- दूर रहें वरना होगी 7 साल की जेल
आयकर विभाग ने देश के कई अखबारों में ये अलर्ट जारी किया है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 10 Jan 2018 4:54 PM GMT Last Updated On: 10 Jan 2018 4:54 PM GMT
नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बेनामी संपत्ति के खिलाफ अपने अभियान पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में आयकर विभाग ने आम लोगों को बेनामी संपत्ति से दूर रहने की हिदायत दी है। आयकर विभाग का कहना है कि बेनामी लेनदेन से दूर रहें वरना नए कानून के अंतर्गत 7 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है।
आयकर विभाग ने देश के कई अखबारों में ये अलर्ट जारी किया है। अखबारों में छपे अलर्ट का शीर्षक है 'बेनामी लेनदेन से दूर रहें'। अलर्ट में काले धन को इंसानियत के खिलाफ अपराध करार दिया है। विभाग ने विज्ञापन में आम लोगों को कालेधन से निपटने में सरकार की मदद करने की अपील की है।
अलर्ट में कहा गया है कि बेनामीदार यानी जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति रेजिस्टर है, लाभकारी यानी जिसने इसके लिए कीमत चुकाई है और ऐसे लोग जो बेनामी लेनदेन करते हैं उन्हें 7 साल तक की जेल की कड़ी सजा हो सकती है। इसके साथ ही उन पर बेनामी संपत्ति की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 25 फीसदी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अलर्ट में ये भी कहा गया है कि जो लोग इस एक्ट के तहत गलत जानकारी मुहैया कराएंगे उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन पर बेनामी संपति की मार्केट वैल्यू के हिसाब से 10 फीसदी जुर्माना भी लगेगा।
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