परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट
बलूचिस्तान हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने यह आदेश एक रिव्यू पिटिशन के बाद जारी किया है।

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haribhoomi.comCreated On: 29 Nov 2016 12:00 AM GMT
इस्लामाबाद. बलूचिस्तान के हाईकोर्ट ने पूर्व बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर खान बुगती की कथित हत्या से जुड़े एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आज एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया। समाचार पत्र ‘डॉन’ के अनुसार, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आतंकवाद रोधी अदालत की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। साल 2006 में एक सैन्य अभियान में बुगती की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने प्रांतीय स्वायत्ता के लिए दबाव बनाने को लेकर एक सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया था।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट की एक डिविजनल बेंच ने यह आदेश एक रिव्यू पिटिशन के बाद जारी किया है। यह पिटिशन मुशर्रफ को निचली आदालत से दोषमुक्त घोषित किए जाने के बाद दायर की गई थी। जस्टिस जमाल मंडोखैल और जस्टिस जहीरुद्दीन काकर, अकबर बुगती के पुत्र नवाबजादा जमील बुगती द्वारा दायर रिव्यू पिटिशन की सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह ने कहा कि मुशर्रफ कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन सुरक्षा कारणों से वह कोर्ट के समक्ष कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। इससे पहले बुगती के वकील ने शिकायत की थी कि कोर्ट के कई आदेश दिए जाने के बावजूद मुशर्रफ कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जब भी मुशर्रफ कोर्ट में पेश हों, उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इससे पहले, पाकिस्तान सरकार ने मार्च में मुशर्रफ को इलाज के लिए विेदेश जाने की इजाजत दे दी थी। बुगती बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे। बुगती की मौत के बाद पाकिस्तान में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। गौरतलब है कि साल 2013 में कई साल बाद पाकिस्तान लौटने के बाद से मुशर्रफ पर कई मामले चल रहे हैं।
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