अयोध्या विवादः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तत्काल सुनवाई वाली याचिका, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तत्काल सुनवाई वाली याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में मांग की थी कि अयोध्या में विवादित ढांचे में हिंदुओं को पूजा करने दी जाए।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 2 May 2018 11:45 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तत्काल सुनवाई वाली याचिका को खारिज कर दिया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में मांग की थी कि अयोध्या में विवादित ढांचे में पूजा करने दी जाए और इस मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए।
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भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रामजन्म भूमि पर पूजा अर्चना के लिए याचिका दायर की थी। स्वामी ने पूजा-अर्चना करने के मूल अधिकार को लागू कराने के लिए याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध भी किया था।
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित स्थल में जबतक फैसला नहीं आता इस तरह की याचिका का कोई महत्व नहीं है।
जज ने दी थी ये दलील
याचिका पर उस समय जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा था कि स्वामी का पूजा का अधिकार महत्वपूर्ण है लेकिन इसे स्थान के स्वामित्व के विवाद से जोड़कर देखा जाना चाहिए।
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