अयोध्या विवाद: 14 मार्च को अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 2 हफ्ते में जमा कराएं दस्तावेज
अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में बहुप्रतीक्षित सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई।

अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में बहुप्रतीक्षित सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ में यह सुनवाई शुरू हुई।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने साफ किया कि वह इस मामले को जमीन विवाद के तौर पर देखेंगे। साथ ही सभी पक्षों को दस्तावेज जमा करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
#Ayodhya Matter: Supreme Court fixes 14 March as the next date of hearing, as some of the documents & translations are yet to be filed before it. pic.twitter.com/6FCQdVAAL9
— ANI (@ANI) February 8, 2018
14 मार्च को होगी अगली सुनवाई
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 14 मार्च को तय की है। इससे पहले पिछले वर्ष 5 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड और सभी पक्षों की इस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आम चुनाव के बाद सुनवाई की दलील दी थी।
दस्तावेजों का हो चुका है अनुवाद
आपको बता दें कि सुनवाई में सबसे बड़ी बाधा हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, पाली सहित 7 भाषाओं के अदालती दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद था।
सुप्रीम कोर्ट में 29 नवंबर, 2017 को हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन ने बताया कि मामले से जुड़े लगभग दस हजार पन्नों के दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है।
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