इलाहाबाद हाईकोर्ट: दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन अवैध
हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गैरकानूनी है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 21 Sep 2017 4:22 PM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गैरकानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसका बालिग होने से कोई मतलब नहीं है, कानून इसे सही नहीं मानता।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक पहली शादी में तलाक नहीं हो जाता तब तक दूसरी शादी करना अवैध है। इस तरह से विवाह को शून्य माना जाएगा। दरअसल यूपी के जौनपुर में विवाहित महिला ने दूसरे लड़के से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया था जिसके बाद परिवार वालों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी थी।
गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जो की हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। लड़की की ओर से दलील दी गई की वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने इनकी शादी को अवैध माना है और किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है।
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