इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BSP सुप्रीमो मायावती को दी बड़ी राहत, खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में मायावती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में मायावती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दी है।
क्या है मामला:
नोएडा के बादलपुर गांव में 47433 वर्गमीटर की खेती वाली जमीन में आबादी दिखा कर करोड़ों रुपये मुआवजे बांट गया। इसी मुआवजे के पैसे में हेराफेरी का आरोप मायावती पर लगा। इसी मामले में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की गई थी।
इसके पहले भी लगा आरोप
2002 में मायावती ने ताज की और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए 175 करोड़ रुपये की परियोजना लांच की। जबकि इसे पूर्ण अनुमति नहीं मिली थी।
इसमें पर्यावरण मामले में हरी झंडी के मिले बिना ही 17 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके एक साल बाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए।
पांच साल बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करते हुए मायावती और नसीमुद्दीन के खिलाफ फर्जीवाड़े के आरोप लगाए।
इस मामले में मोड़ तब आया जब मायावती की सरकार बनी और राज्यपाल टीबी राजेश्वर ने केस में मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी और सीबीआई की विशेष अदालत ठप हो गई थी।
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