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सजा मिलने के बाद अबू सलेम ने जाहिर की ये आखिरी इच्छा

कोर्ट ने अबू सलेम पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

सजा मिलने के बाद अबू सलेम ने जाहिर की ये आखिरी इच्छा
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12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों में आज मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत सभी दोषियों को सजा सुना दी है।

अबू सालेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिसके बाद उन्होंने टाडा कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि उन्हें दिल्ली की जेल में रखा जाए ताकि वह वहां अपने जरूरी काम कर सके।

गौरतलब है कि आज टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को दो अलग अलग मामले में सजा सुनाई है उन्हें उम्रकैद के साथ साथ 25 साल की भी सजा सुनाई गई है।

सजा सुनने के बाद अदालत में ही अबू सलेम रो पड़ा। कोर्ट ने सलेम पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अबू के दूसरे साथी मोहम्मद ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी की सजा सुनाई गई है।

जबकि करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर करीमुल्लाह को जेल में दो साल और गुजारने होंगे। जबकि रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई।

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