आधार लिंकिंग की समयसीमा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का संकेत दिया कि सरकार की अनेक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च के आगे बढ़ाई जा सकती है।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का संकेत दिया कि सरकार की अनेक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च के आगे बढ़ाई जा सकती है।
केंद्र ने कहा कि आधार मामले में लंबित सुनवाई को पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए होगा, इसलिए सरकार समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकती है।
ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई, दो व्यक्ति गिरफ्तार
दूसरी ओर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों से 15 मार्च तक अपने ग्राहकों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है जिसके तहत वह जान सकें कि उनके आधार से कौन-कौन से मोबाइल नंबर जुड़े हैं।
प्राधिकरण का मानना है कि इस पहल से सिम के अनाधिकृत इस्तेमाल की संभावनाएं दूर होंगी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलील से सहमति जताई।
ये भी पढ़ें- युद्ध से बर्बाद सीरिया के घोउता में हवाई हमला, मरनेवालों की संख्या 800 तक पहुंची
वेणुगोपाल ने कहा, 'हमने पहले भी समयसीमा बढ़ाई है और फिर से बढ़ाएंगे लेकिन हम महीने के आखिर में यह कर सकते हैं ताकि मामले में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें पूरी कर सकें।' इस मामले की सुनवाई बुधवार को भी चलेगी।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App