केंद्र का फैसला, इन दो कामों के लिए बैंक में आधार जरुरी
केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है।

पैन कार्ड के लिए पहले ही आधार को लिंक करने के लिए फैसला हो चुका है कर चुकी है वहीं अब केंद्र ने फैसला लिया है कि बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ज्यादा के लेनदेन पर आधार कार्ड जरुरी होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए कहा कि बैंक खाता खोलने तथा 50,000 रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है।
सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार बैंक में जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे। इससे पहले आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
Govt makes #Aadhaar mandatory for opening #bank account, financial #transactions of Rs 50,000 and above.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2017
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्यवस्था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है।
पहला आधार कार्ड 2010 में जारी किया गया था। अब वयस्कों में 93 फीसदी के पास, 5-18 वर्ष के बच्चों में 67 फीसदी के पास और पांच साल तक के बच्चों में 20 फीसदी के पास है। 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 90 फीसदी आबादी के पास आधार कार्ड है, जबकि 13 अन्य में यह 75-90 फीसदी के पास है।
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