समझौता ब्लास्ट मामला: तीन गवाहों के दर्ज हुए बयान, 19 मई को होगी अगली सुनवाई
शनिवार को पंचकूला की स्पेशल एनआईए कोर्ट में समझौता ब्लास्ट मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला 19 मई तक के लिए स्थगित कर लिया है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 5 May 2018 2:32 PM GMT Last Updated On: 5 May 2018 2:32 PM GMT
शनिवार को पंचकूला की स्पेशल एनआईए कोर्ट में समझौता ब्लास्ट मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला 19 मई तक के लिए स्थगित कर लिया है। इस दौरान तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
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A Panchkula Court adjourns Samjhauta Blast case for 19 May.
— ANI (@ANI) May 5, 2018
ब्लास्ट के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद सहित सभी आरोपी लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई जज नीरजा कुलवंत कलसन की स्पेशल एनआईए कोर्ट में हुई। पिछले दिन एनआईए के इंस्पेक्टर आरएस जम्वाल की गवाही होनी थी लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते गवाही नहीं हो पाई थी।
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क्या समझौता ब्लास्ट केस
19 फ़रवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस विस्फोट एक आतंकवादी घटना है, जिसमे 19 फरवरी, 2007 को भारत और पाकिस्तान के वीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस मे विस्फोट हुए। यह ट्रेन दिल्ली से अटारी (पाकिस्तान) जा रही थी, विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिवा गांव के नजदीक हुए। विस्फोट से लगी आग में कम से कम 66 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 13 अन्य घायल हो गए। मारे गए ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे। यह विस्फोट पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख़ुर्शीद महमूद कसूरी के भारत यात्रा के एक दिन पहले हुआ था।
जाँच के दौरान ट्रेन मे और विस्फोटक साम्रगियाँ भी पाई गई। बाद मे बचे हुए आठ डब्बो के साथ ट्रेन को पाकिस्तान के लाहौर शहर की ओर रवाना कर दिया गया था। तब इन विस्फोटो की भारत और पाकिस्तान में व्यापक निंदा हुई।
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