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2G घोटाले पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, ''फैसले को सर्टिफिकेट ना समझे कांग्रेस''

2जी घोटाले में सभी 24 आरोपियों को बरी किये जाने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को सर्टिफिकेट समझने की कोशिश न करें कांग्रेस।

2G घोटाले पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, फैसले को सर्टिफिकेट ना समझे कांग्रेस
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देश के सबसे बड़े घोटाले में आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के 2 जी घोटाले से जुड़े पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और द्रमुक नेता कनीमोई समेत सभी 24 आरोपियों को आज बरी कर दिया।

जैसे ही सीबीआई कोर्ट का ये फैसला आया इसके बाद देश की राजनीति एक बार फिर से गरमा गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को सर्टिफिकेट समझने की कोशिश न करें कांग्रेस।

विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने राजा और कनीमोई के अलावा शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी. अमीरथम और शरद कुमार को भी इस मामले में बरी कर दिया।

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2जी घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय v/s सीबीआई कोर्ट

  • निदेशालय ने अपने आरोप पत्र में इस मामले में द्रमुक सुप्रीमो एम करूणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल का नाम भी आरोपियों के रूप में शामिल किया था।
  • निदेशालय ने आरोप लगाया था कि स्वान टेलीकॉम (पी) लिमिटेड (एटीपीएल) के प्रोमोटर्स ने द्रमुक द्वारा संचालित कलैग्नार टीवी को 200 करोड़ रुपए दिए थे।
  • निदेशालय ने अंतिम रिपोर्ट में आरोपियों के रूप में 10 व्यक्तियों और नौ कंपनियों का नाम लिया था और धन शोधन रोकथाम कानून के उल्लंघन को लेकर आरोप पत्र में उनका नाम शामिल किया था।

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कनीमोई ने कहा न्याय मिल गया

द्रमुक सांसद कनीमोई ने 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामलों में उन्हें और अन्य को बरी करने विशेष अदालत के फैसले के बाद आज कहा कि न्याय मिल गया है। फैसला सुनाए जाने के बाद कनीमोई ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और न्याय मिल गया है।

राज्यसभा सदस्य और द्रमुक सुप्रीमो एम करूणानिधि की बेटी कनीमोई कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर साठगांठ करने की आरोपी थीं। कनीमोई कलैग्नार टीवी प्राइवेट लिमिटेड की प्रमोटर हैं।

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एस्सार समूह किया फैसले का स्वागत

एस्सार समूह ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच से जुड़े एक मामले में उसके प्रोमोटर्स रवि रुइया और अंशुमन रुइसा को बरी करने के विशेष अदालत के आज के फैसले का स्वागत किया।

एस्सार के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि हम इस फैसले के लिए अदालत के शुक्रगुजार हैं क्योंकि यह हमारी बताई स्थिति को साबित करता है और अदालत ने इसकी प्रशंसा की है।

अदालत ने रवि रुइया और अंशुमन रुइया के अलावा एस्सार समूह के निदेशकों में से एक विकास सर्राफ, लूप टेलीकॉम के प्रोमोटर्स आई. पी. खेतान और किरण खेतान, लूप टेलीकॉम लिमिटेड, लूप मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड और एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड को भी बरी कर दिया है।

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