2008 मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के खिलाफ आरोप तय, 2 नवंबर को होगी सुनवाई
2008 में मालेगांव में हुए विस्फोट के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 2 नवंबर तय की है। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए है।

महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 2 नवंबर तय की है। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।
2008 Malegaon blasts case: All seven accused charged for terror conspiracy, murder and other related offences. Court adjourns the matter till 2:45 pm pic.twitter.com/JwZ8Xt6HrY
— ANI (@ANI) October 30, 2018
मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में सात आरोपियों पर आतंकवाद की साजिश रचने हत्या और अन्य संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किये गए है। इन सभी आरोपियों पर एपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।
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आपको बता दें कि मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी कर्नल पुरोहित ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नल पुरोहित की उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दियाथा
2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों के मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सात आरोपियों को अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय किए गए हैं।
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