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1984 सिख दंगे के 186 केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी, फिर होगी सख्त जांच

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख दंगे के 186 केसों के लिए की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।

1984 सिख दंगे के 186 केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एसआईटी, फिर होगी सख्त जांच
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सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख दंगे के 186 केसों के लिए की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। कोर्ट ने तीन सदस्यों की स्पेशल जांच टीम का गठन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की टीम में एक पूर्व हाईकोर्ट के जज, एक पूर्व आईपीएस और अन्य सदस्य भी शामिल होगा। ये नहीं एसआईटी टीम होगी जो 1984 के 186 केसों की फिर से जांच करेगा और कोर्ट को इसके बारे में रिपोर्ट देगा।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तब आया है जब एक कमेटी ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि सिख दंगे के 293 मामलों में से 186 मामलों को बिना एसआईटी जांच के ही बंद कर दिया गया।

कोर्ट ने आगे कहा कि नई एसआईटी टीम 186 केसों की फिर से जांच करेगी और सिफारिशें देगी कि क्या उन मामलों को फिर से खोला जा सकता है या नहीं और चार्जशीट दायर की जा सकती है या नहीं।

सिख दंगों में हुई थी इतनी मौतें

देशभर में सिख दंगों के दौरान 8000 लोगों की मौत हुई थी। अकेले दिल्ली में ही 2100 लोगों को मार दिया गया था। सर्वोच्च न्यायलय ने यूपी की योगी सरकार को कानपुर में 1984 के सिख दंगों के दौरान मारे गए लोगों की याचिका पर नोटिस दे कर जवाब तलब किया था।

इतने केस हुए थे अचानक बंद

गौरतलब है कि 16 अगस्त को 1984 की सिख विरोधी हिंसा के मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी। सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से गठित एसआईटी के 1984 दंगों से संबंधित 293 में से 240 मामलों को बंद करने के निर्णय पर संदेह जताया था।

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