सुप्रीम कोर्ट ने 'जमीन के बदले नौकरी' मामले में RJD नेता लालू प्रसाद यादव को झटका दिया है। कोर्ट ने उनके और परिवार के खिलाफ दर्ज FIR की कार्यवाही रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली: ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

यह फैसला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को आंशिक राहत देते हुए कहा है कि उन्हें ट्रायल के दौरान निचली अदालत में हर पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे का फैसला ट्रायल कोर्ट ही करेगा, जो उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सुनवाई करेगा। इस फैसले के बाद अब ‘लैंड फॉर जॉब’ केस में कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है और सभी की नजरें निचली अदालत की कार्यवाही पर टिकी हैं।