रजिस्ट्रार जनरल का नया फरमान, हाईकोर्ट में जींस व टी शर्ट पहनने पर पाबंदी
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जींस, टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं।

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जबलपुर. आज तक आपने सिर्फ जींस और टी शर्ट पर पाबंदी लगाने के लिए खाप पंचायत को ही सुना होगा। लेकिन इस बार मामला बहुत अलग है। बता दें कि रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट की मुख्यपीठ सहित ग्वालियर व इंदौर बेंच में कार्यरत सभी कर्मचारी अब जींस, टी-शर्ट व भडकाऊ कपड़े पहनकर ड्यूटी पर नहीं आ सकेंगे।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जींस, टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि पूर्व विधायक पारस सखलेचा डीमेट पर याचिका की सुनवाई के दौरान 15 अक्टूबर को न्यायालय में जींस व टी-शर्ट पहनकर आए थे। तब चीफ जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर ने उनके पहनावे पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि क्या वे पार्क या पर्वत में घूमने आए हैं।
यह पाया गया है कि कर्मचारी कार्यालय में विभिन्न रंगों एवं बनावट की वेशभूषा में आते हैं। जो उच्च न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। अत: मुख्यपीठ जबलपुर सहित इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ के समस्त काडर के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालयीन शिष्टाचार बनाए रखते हुए सादगीपूर्ण वेशभूषा में उपस्थित हों। जींस,टी-शर्ट व भडकाऊ रंगों वाली वेषभूषा में कार्यालय में उपस्थित नहीं हों। साधारण रंगों एवं सादगीपूर्ण वेशभूषा में ही कार्यालय में उपस्थित हों।
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