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पेड न्यूज मामला- नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करूंगा।

पेड न्यूज मामला- नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका
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मध्यप्रदेश के जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर भी कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों से आज ही दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट में बेंच बनाकर गुरूवार से मामले में सुनवाई शुरू की जाए।

आगामी 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस मामले की सुनवाई पूरी कर मामले का निपटारा किया जाए।

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मंत्री डॉ.मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से निवार्चन के आयोग के फैसले पर रोक की मांग की थी। उनका कहना था कि जब तक मामले की सुनवाई चले तब तब निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक लगाई जाए।

साथ ही अपील की थी कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें चुनाव में मतदान करना है इसलिए हाईकोर्ट को मामले में जल्द सुनवाई करने के लिए कहा जाए।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। कांग्रेस के राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर यह फैसला आया।

उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी।

कोर्ट से मिलेगा न्याय,चुनाव में करूंगा मतदान

कोर्ट में सुनवाई के चलते बुधवार सुबह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा नई दिल्ली पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्होंने हरिभूमि से चर्चा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से निवदेन किया था कि मामले की सुनवाई जल्द हो। उन्होंने निवेदन को स्वीकर किया है।

इस मामले की लगातार एक दो दिन सुनवाई होगी और यह केस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा लगातार मामले की सुनवाई मप्र से बाहर किए जाने के सवाल पर श्री मिश्रा ने कहा कि अगर उनकी मांग है तो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की सहमति हमारी भी थी। अविश्वास का भाव नहीं होना चाहिए। जीत हार का फैसला है स्पष्ट होना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करूंगा।

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