संकट में घिरे संकटमोचक हनुमान, अवैध कब्ज़े के खिलाफ नगरपालिका ने जारी किया कानूनी नोटिस
इस नोटिस में लिखा है कि हनुमान जी, आपने सड़क पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है।

नई दिल्ली. कोर्ट कचहरी में अगर कोई इंसान फंस जाए तो उनकी जिंदगी मानो दुभर हो जाती है। पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाते-लगाते इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन इस बार कोर्ट के झमेले में कोई इंसान नहीं बल्कि खुद संकटमोचन हनुमान फंस गए हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में नगर पालिका की ओर से पवनपुत्र हनुमान को नोटिस जारी किया गया है।
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इस नोटिस के द्वारा उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया गया है। हनुमान जी को अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह समय दिया गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भिंड जिले के बजरिया इलाके में किला रोड पर हनुमान जी का एक मंदिर है।
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मंदिर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण में आता है। ऐसे में एक अतिक्रमण को हटाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए थे। उसके बाद नगर पालिका ने मंदिर के पुजारी और इसके ट्रस्ट के बजाय पवनपुत्र हनुमान के नाम ही नोटिस भेज दिया।
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