मध्य प्रेदश: चलती बस में गैंगरेप करने वाले तीन अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा
भोपाल की विशेष अदालत ने आज 35 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10,000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

भोपाल की विशेष अदालत ने आज 35 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10,000 रूपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक पुनीत तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आर के सोनी ने 16 सितम्बर 2015 की रात को एक महिला के साथ चलती हुयी बस में सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में भोपाल के रहने वाले तीन आरोपियों सलमान (22), विवेक श्रीवास्तव (40) और दीपक शर्मा (32) को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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भोपाल में 16 सितम्बर 2015 की रात 10 से 11 बजे के बीच सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास तीनों आरोपियों ने चलती हुयी सिटी मिनीबस में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और बाद में उसे सड़क पर पटक कर फरार हो गये थे।
दोषियों में सलमान बस का चालक और उसके दो साथी शामिल हैं। विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों को भादवि की धारा 376 (डी) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इनपुट-भाषा
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