इंदौर की जिला अदालत ने इस हेरोइन तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना
इंदौर की जिला अदालत ने करीब 340 ग्राम हेरोइन की तस्करी के जुर्म में आज एक तस्कर को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 1 Aug 2018 12:15 AM GMT
इंदौर की जिला अदालत ने करीब 340 ग्राम हेरोइन की तस्करी के जुर्म में आज एक तस्कर को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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विशेष न्यायाधीश कृष्णमूर्ति मिश्र ने राजेंद्र सोलंकी (50) को एनडीपीएस एक्ट की संबद्ध धाराओं के तहत तहत दोषी करार दिया।
अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने सोलंकी को मुखबिर की सूचना पर यहां जूना कसेरा बाखल क्षेत्र में 20 दिसंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। उसकी जैकेट से लगभग 340 ग्राम हेरोइन बरामद की गयी थी। तब इस नशीले पदार्थ का मूल्य करीब 40 लाख रुपये आंका गया था।
अधिकारी ने बताया कि सोलंकी को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक व्यक्ति ने हेराइन की खेप सौंपी थी। उसे इस खेप को इंदौर पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया था।
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