ट्यूशन के बहाने छात्रा को घर बुलाकर की अश्लील हरकत, 5 साल की हुई जेल
मध्य प्रदेश में ट्यूशन के बहाने छात्रा को घर बुलाकर अश्लील हरकत करने वाले प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा हुई है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 14 Dec 2018 11:09 AM GMT
मध्य प्रदेश में ट्यूशन के बहाने छात्रा को घर बुलाकर अश्लील हरकत करने वाले प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा हुई है। घटना दिसंबर 2017 की है। घटना पर रायपुर कोर्ट में सुनवाई करते हुए पाक्सो की स्पेशल जज तजेश्वरी देवी देवांगन ने फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक अधिकारी गाजेंद्र सोनकर ने बताया कि 50 वर्षीय आरोपी देवव्रत चक्रवर्ती बैहर जिला बालाघाट मध्यप्रदेश का निवासी है। वह बीते वर्ष सुंदरनगर इलाके में निवासरत था।
घटना के समय आरोपी प्रोफेसर कॉलोनी स्थित एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल था। उसके घर पर उसके ही स्कूल के बच्चे ट्यशन पढ़ने के लिए आते थे। इसमें एक 17 वर्षीय छात्रा जब 25 दिसंबर 2017 की शाम 4 बजे उसके घर ट्यूशन के लिए आई, तो आरोपी के परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था।
तब आरोपी ने छात्रा को शराब पिलाने की कोशिश की। उस दिन छात्रा ने मना कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन 26 दिसंबर 2017 की सुबह 10 बजे जब छात्रा ट्यूशन के लिए गई, तो आरोपी के घर कोई भी बच्चा टूयूशन पढ़ने नहीं आया।
आरोपी ने पीड़िता पर कुछ छिड़क कर बहोश कर दिया और जब छात्रा को होश आया, तो उसने स्वयं को आरोपी के कमरे में पाया। होश आने पर छात्रा ने देखा कि आरोपी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटी, लेकिन डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया।
बाद में पीड़िता की चाची ने आरोपी के खिलाफ 9 फरवरी 2018 को पुरानीबस्ती थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की सुनवाई पाक्सो की स्पेशल जज तजेश्वरी देवी देवांगन ने की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्रीमती देवांगन ने आरोपी का दोषी करार दिया। उन्होंने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व 4 हजार रुपए जुर्माना तथा पाक्सो की धारा 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास व 6000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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