मध्यप्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक
मध्यप्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरो की भर्ती का रास्ता अब जाकर साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने PSC को नई मैरिट लिस्ट नियम के अनुसार जारी करने के आदेश दिए हैं।

भोपाल। मध्यप्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरो की भर्ती का रास्ता अब जाकर साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने PSC को नई मैरिट लिस्ट नियम के अनुसार जारी करने के आदेश दिए हैं। सकी सूचना उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट करके दी। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सकारात्मक प्रयासों से महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती और नियुक्ति का रास्ता माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है। अब नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट फिर से जारी होगी। बताया जा रहा है कि 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति से कॉलेजों में खाली शिक्षकों के पदों को काफी हद तक भरा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी के सकारात्मक प्रयासों से महाविद्यालयो में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती और नियुक्ति का रास्ता माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है।
— Jitu Patwari (@jitupatwari) June 17, 2019
उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर मुख्यमंत्री जी की चिंता और प्रयासों के लिए मैं उनका हार्दिक आभारी
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