एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। कुठियाला को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अर्जी लगाई थी।

भोपाल। एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। कुठियाला को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि कुठियाला ने भोपाल जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अर्जी लगाई थी। सोमवार को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि कुठियाला अब अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
बता दें कि EOW ने विवि के पूर्व कुलपति पर आर्थिक अनियमितता के मामले में केस दर्ज किया है। इसके पहले की EOW टीम कुठियाला की गिरफ्तारी के लिए पंंचकूला भी गई थी। लेकिन वे वहां नहीं मिले। जिसके बाद EOW ने कुठियाला को फरार घोषित करते हुए उनकी संपत्ति अटैच करने की बात कही थी। जिसके बाद कुठियाला ने EOW को पत्र लिखकर बताया था कि वह भगोड़ा नहीं है और 18 जुलाई के बाद भोपाल पहुंचने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुठियाला अभी तक EOW के सामने पेश नहीं हुए हैं।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App