भोपाल गैस कांड में पीड़ितों के मुआवजे की मांग पर अप्रैल में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 1984 में हुए भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनी से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगने संबंधी केन्द्र की याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 1984 में हुए भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी कंपनी से 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगने संबंधी केन्द्र की याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि वह पीड़ितों की मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की उपचारात्मक याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करेगी।
केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस कांड पीड़ितों के मुआवजे के लिए पहले प्राप्त 47 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त, 7,844 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दिए जाने का यूनियन कार्बाइड और अन्य फर्मों को आदेश देने की मांग करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की है। इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसायनेट गैस के रिसाव के कारण 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे।
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