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Income Tax Raid: CM कमलनाथ के OSD प्रवीण की याचिका पर कोर्ट में कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी, आयकर टीम के आने के तरीके को बताया गलत

दिल्ली आयकर विभाग की टीम की मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ पर कार्रवाई 46 घंटे बाद समाप्त हो गई। आयकर की कार्रवाई के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को कक्कड़ और उनके बेटे सलिल कक्कड़ ने इस कार्रवाई के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की।

Income Tax Raid: CM कमलनाथ के OSD प्रवीण की याचिका पर कोर्ट में कपिल सिब्बल करेंगे पैरवी, आयकर टीम के आने के तरीके को बताया गलत
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महेश मिश्रा, इंदौर। दिल्ली आयकर विभाग की टीम की मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ पर कार्रवाई 46 घंटे बाद समाप्त हो गई। आयकर की कार्रवाई के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को कक्कड़ और उनके बेटे सलिल कक्कड़ ने इस कार्रवाई के खिलाफ मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की।
प्रवीण कक्कड़ ने याचिका में आयकर विभाग की छापे मार कार्रवाई में टीम के द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने सहित अन्य बिंदुओं को आधार बनाया है। इसकी 11 तारीख को सुनवाई होनी है जिसकी पैरवी प्रवीण कक्कड़ की ओर से कपिल सिब्बल करेंगे 11 तारीख को कपिल सिब्बल इंदौर पहुंचकर हाई कोर्ट में पैरवी करेंगे।
बता दें इस मामले में हाईकोर्ट में स्पेशल बेंच बनी है। जस्टिस एससी शर्मा ने सुबह सुनवाई से इनकार कर दिया था। जिसके बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस विवेक रूसिया की बेंच सुनवाई हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल गुरुवार को होगी। आयकर विभाग के छापे को गैर कानूनी बताने के लिए यह याचिका दायर की गई है।
इसके पहले उनके घर में देर रात खत्म हुई कार्रवाई के बाद कक्कड़ ने यह आरोप लगाया था कि आईटी अधिकारियों की टीम अनैतिक रूप से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी थी। करीब दो दिन तक चली जांच के बाद भी उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला, हमारे सारे दस्तावेज और बैंक अकाउंट खंगालने के बाद वे चले गए। उनका आरोप है कि सीएम कमलनाथ का ओएसडी होने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई।

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