मध्य प्रदेश समाचार - दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई सजा, दो हजार के जुर्माने के साथ 10 साल की जेल
15 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अदलात ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, भोपालCreated On: 14 March 2019 7:28 PM GMT
रतलाम। 15 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अदलात ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि दोषी जितेंद्र बिलपांक थाना इलाके के गांव पूरीपाड़ा का रहने वाला है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जितेंद्र ने इस लड़की को सितंबर 2015 खेत से अगवा किया था।
और दुष्कर्म किया था। जिसको लेकर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि तीन दिन बाद लड़की वापस घर लौट आई थी। जिसके बाद लड़की ने पुलिस को बयान दिया था। जिसके बाद प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल ने की।
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