4 साल की मासूम से रेप करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, 2 मार्च को होगी फांसी
मध्यप्रदेश के सतना की एक अदालत ने 4 साल की एक बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। रेप की यह घटना इतनी बर्बरतापूर्ण थी कि बच्ची को कई महीनो तक एम्स में इलाज से गुजरना पड़ा। अब दोषी शिक्षक महेंद्र सिंह गोंड को 2 मार्च को फांसी दी जाएगी। दोषी शिक्षक को जबलपुर के जेल में फांसी दी जाएगी।

भोपाल: मध्यप्रदेश के सतना की एक अदालत ने 4 साल की एक बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। रेप की यह घटना इतनी बर्बरतापूर्ण थी कि बच्ची को कई महीनो तक एम्स में इलाज से गुजरना पड़ा। अब दोषी शिक्षक महेंद्र सिंह गोंड को 2 मार्च को फांसी दी जाएगी। दोषी शिक्षक को जबलपुर के जेल में फांसी दी जाएगी। हालांकि दोषी अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले को बरकरार रखता है तो दोषी शिक्षक के पास राष्ट्रपति से भी दया की अपील करने का विकल्प है, लेकिन अगर इन दोनों जगहों पर उसकी अपील खारिज कर दी जाती है तो 2 मार्च को उसे फांसी की सजा मिलेगी। दोषी शिक्षक 30 जून 2018 की रात को बच्ची को अगवा कर के जंगल में ले गया और वहीं उसे साथ गलत काम किया। महेंद्र सिंह को लगा कि वह मर चूकी है। यह सोच कर उसने उसे छोड़ दिया। परिवारवालों ने जब बच्ची की तलाश की तो बच्ची अधमरी हालात में उन्हें मिली। राज्य सरकार ने चार्टड विमान से इलाज के लिए बच्ची को एम्स में इलाज के लिए भेजा। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी किरण राव के नेतृत्व में महेंद्र सिंह गोंड के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।
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