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प्रभारी मंत्री अब कर सकेंगे अपने जिलों के भीतर तबादले, तबादला नीति 2017-18 के एक प्रावधान में संशोधन

प्रभारी मंत्री अब अपने अपने जिलों में तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। ऐसे मामलों में जिले के कलेक्टर सूची बनाकर प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे इसके बाद उनके अनुमोदन से तबादले हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री समन्वय से आदेश लेने की अब जरूरत नहीं होगी।

प्रभारी मंत्री अब कर सकेंगे अपने जिलों के भीतर तबादले, तबादला नीति 2017-18 के एक प्रावधान में संशोधन
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भोपाल। प्रभारी मंत्री अब अपने अपने जिलों में तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। ऐसे मामलों में जिले के कलेक्टर सूची बनाकर प्रभारी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे इसके बाद उनके अनुमोदन से तबादले हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री समन्वय से आदेश लेने की अब जरूरत नहीं होगी।

बता दें अभी तक इस तरह के तबादले अत्यावश्यक होने पर ही किए जाने का प्रावधान था। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को तबादला नीति 2017-18 के एक प्रावधान में संशोधन कर दिया है। मंत्रियों और कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से जिले के भीतर छुट-पुट तबादला करने की मांग की थी।

इसके लिए मंत्रियों ने तबादला नीति में छूट देने का मुद्दा कैबिनेट बैठक में भी उठाया था। लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आने के साथ ही कार्यकर्ता भी इसके लिए मंत्रियों और विधायकों पर दबाव बना रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने आखिरकार तबादला नीति 2017-18 के एक भाग में संशोधन कर दिया है।

अब प्रतिबंध अवधि में तहसील संवर्ग का तहसील के भीतर और जिला संवर्ग का जिले के भीतर प्रशासनिक दृष्टि से कलेक्टर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री समन्वय से आदेश लेने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक इस तरह के तबादले जरूरी होने पर ही किए जाने का प्रावधान था।

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