लोकायुक्त कोर्ट का पूर्व कार्यपालन यंत्री को करारा झटका, 5 साल की कैद और 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना
जबलपुर में लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जबलपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व कार्यपालन यंत्री जीएन सिंह को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने जीएन सिंह को 5 साल की कैद और 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मध्यप्रदेश जबलपुर में लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जबलपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व कार्यपालन यंत्री जीएन सिंह को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने जीएन सिंह को 5 साल की कैद और 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोकायुक्त कोर्ट ने जीएन सिंह की अनुपातहीन चल-अचल संपत्ति और बैंक में जमा राशि समेत बीमा पॉलसियों के क्लेम को भी राजसात करने का आदेश दिया है। इधर 1 करोड़ 30 लाख रुपए के जुर्माने के बतौर जबलपुर में लोकायुक्त कोर्ट का ये अब तक का सबसे सख्त फैसला बताया जा रहा है।
बता दें कि जबलपुर विकास प्राधिकरण में कार्यपालन यंत्री और भूअर्जन अधिकारी के पद पर रहे जीएन सिंह पर लोकायुक्त ने मार्च 2011 में छापामार कार्रवाई की थी। जीएन सिंह पर बिल्डर्स से मिलीभगत कर जेडीए की संपत्ति को सस्ते दामों पर बेचने का आरोप लगा था। जिसमें जीएन सिंह के घर और दफ्तरों में की गई छापामार कार्रवाई के बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज लोकायुक्त कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जीएन सिंह को 5 साल कैद और 1 करोड़ 30 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है जिसके साथ ही उन्हें कोर्ट से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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