हाईकोर्ट का आदेश, अब छोड़ना पड़ेगा मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार नें पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।नोटिस जारी करने के तुरंत बाद ही कैलास जोशी दिग्विजय सिंह उमा भारती और बाबूलाल गौर के बंगले का आवंटन रद्द कर दिया।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार नें पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।नोटिस जारी करने के तुरंत बाद ही कैलास जोशी दिग्विजय सिंह ,उमा भारती और बाबूलाल गौर के बंगले का आवंटन रद्द कर दिया।
जबकि कुछ दिनों पहले ही दिग्विजय सिंह और उमा भारती ने पहले ही अपने बंगले को छोड़ने के लिए सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया था। आपको बता दें कि कई राज्यों में पूर्व मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास और सभी सुविधाओं को मुफ्त में देने का प्रावधान है।
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इसी को ध्यान मे रखते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। और सरकार से बंगले को एक महीने मे खाली करवाने का आदेश दिया है।
दरअसल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की दायर एक याचिका में यह कहा गया था कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नियम के खिलाफ सरकारी आवासों में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया था। राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी घर देने के प्रावधान पर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले मे सुनवाई अभी भी चल रही है।
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