दो साल बाद 8 साल की मासूम को मिला न्याय, दुष्कर्म के आरोपी चचेरे भाई को फांसी की सजा
जिले के पनिहार इलाके में 2 साल पहले 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी चचेरे भाई मनोज प्रजापति को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है।

ग्वालियर। जिले के पनिहार इलाके में 2 साल पहले 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोपी चचेरे भाई मनोज प्रजापति को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा समाज में इस तरह के घिनौने अपराध में आरोपी किसी भी तरह से रहम का हकदार नहीं है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी सांसें बंद न हो जाएं। न्यायालय ने उसे अपहरण बलात्कार पास्को एक्ट और हत्या में यह सजा सुनाई है। वहीं फांसी की सजा सुनते ही आरोपी मनोज कटघरे में ही बैठ गया और परिजनों के गले लगकर रोने लगा।
न्यायाधीश ने कहा कि इस आदेश का पालन हाईकोर्ट से सजा की पुष्टि होने के बाद किया जाए और रिकार्ड को हाईकोर्ट भेजा जाए। 22 महीने में कोर्ट ने मामले की ट्रायल खत्म कर फैसला सुनाया है और जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा है।
दरअसल, पनिहार थाना क्षेत्र के नयागांव इलाके में रहने वाली एक बालिका जिसकी उम्र 8 साल थी वह 4 जुलाई 2017 को सुबह 11 बजे स्कूल में पढ़ने गई थी। लेकिन पीड़ित मासूम जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। अगले दिन 5 जुलाई को बालिका की क्षत-विक्षत लाश एक पाटौर के बाहर पड़ी मिली। पीड़ित का पोस्टमार्टम कराया गया जिसमें हत्या और बलात्कार की पुष्टि हुई। आखरी वक्त पर रामसेवक नामक ग्रामीण ने उसे चचेरे भाई मनोज प्रजापति के साथ देखा था। जब पुलिस ने मनोज प्रजापति से पूछताछ शुरू की तो वह हड़बड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर मनोज ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पनिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और तभी से वह जेल में है।
बुधवार को मनोज को जेल से न्यायालय लाया गया था एडीजे कोर्ट ने मनोज के खिलाफ अपहरण बलात्कार साक्ष्य छुपाने और हत्या करने जैसे अपराधों को सिद्ध पाया और उसे हत्या तथा बलात्कार में मृत्युदंड साक्ष्य छुपाने और पास्को एक्ट में 10 और 7 साल की सजा के साथ ही 2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
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