उमा भारती, कैलाश जोशी और दिग्विजय सिंह एक महीने में खाली करें सरकारी बंगलाः हाईकोर्ट
उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों उमा भारती, दिग्विजय सिंह और कैलाश जोशी को सरकार बंगला खाली करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार बंगला खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश सुनाया।
दरअसल मध्य प्रदेश के सिविल लाइन निवासी रौनक यादव ने द्वारा कोर्ट में राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। जिसमें राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगले की सुविधाएं व मंत्रियों के सामान की सुविधाएं देने का प्रावधान था।
जिसकी सुनवाई करते हुए जबलपुर उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए एक महिने में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश जारी कर दिया।
आपको बता दे कि याचिका में राज्य सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, कैलाश जोशी व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भी पक्षकर बनाया गया था।
याचिकाकर्ता द्वारा यह दी गई दलील
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि राज्य सरकार ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम में संशोधन कर आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित कानून के खिलाफ होगा। ब्लकि इससे जनता के पैसों का बेवजह दुरुपयोग भी होगा।
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