मध्य प्रदेश: चार माह की मासूम से रेप केस में फैसला, दरिंदे को ''सजा-ए-मौत''
मध्य प्रदेश के राजवाड़ा में चार महीने की मासूस लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या के मामले आज जिला कोर्ट ने आरपी को दोषी कररार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

मध्य प्रदेश के राजवाड़ा में चार महीने की मासूस लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या के मामले आज जिला कोर्ट ने आरपी को दोषी कररार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
बता दें कि इंदौर में ये पहला मामला होगा जिसमें एक महीने से भी कम समय में सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया गया है। पुलिस ने इस वारदात के अगले दिन आरोपी को गिरफ्तरा कर लिया था।
Indore district court announces death sentence for convict in a rape and murder case of a four month girl in Rajwada #MadhyaPradesh
— ANI (@ANI) May 12, 2018
गौरतलब है कि इंदौर के राजवाड़ा इलाके में बीते अप्रैल महीने में आरोपी ने चार माह की मासूम के साथ कथित तौर पर बलात्कर करके उसे मौत के घाट उतार दिया था।
इस घटना से इलाके के लोग में काफी गुस्सा था। जिस समय आरोपी की जिला कोर्ट में पेशी की गई थी उस दौरान लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की थी।
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