हनी ट्रैप केस : इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 21 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट
हनी ट्रैप केस में इंदौर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है. इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट की मांग की है. हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार से कहा है कि अब तक की जांच की रिपोर्ट 21 अक्टूबर को बंद लिफाफे में दें.

भोपाल. हनी ट्रैप केस में इंदौर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है. इंदौर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट की मांग की है. हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार से कहा है कि अब तक की जांच की रिपोर्ट 21 अक्टूबर को बंद लिफाफे में दें.
कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि एसआईटी प्रमुखों को लगातार अंतराल पर क्यों बदला गया. वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप केस में एक बार फिर एसआईटी चीफ को बदल दिया गया है. अब राजेंद्र कुमार को एसआईटी प्रमुख बनाया गया है.
डीजीपी पर सवाल उठाने वाले साइबर सेल के डीजीपी का भी तबादला कर दिया गया है. नई टीम में मिलिंद कंसकर और रुचि वर्धन को सदस्य बनाया गया है. संजीव शमी को हनीट्रैप मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन उन्हें एसआईटी प्रमुख के पद से हटा दिया गया है.
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