बलात्कार व हत्या के मामले में कोर्ट ने मात्र 32 दिन में सुनाई फांसी की सजा
मध्य प्रदेश में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या (Rape and Murder) करने के मामले में भोपाल की एक अदालत ने मात्र 32 दिन की सुनवाई के बाद एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा (Sentence to death) सुनाई है।

मध्य प्रदेश में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या (Rape and Murder) करने के मामले में भोपाल की एक अदालत ने मात्र 32 दिन की सुनवाई के बाद एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा (Sentence to death) सुनाई है।
मध्यप्रदेश अभियोजन के जनसंपर्क अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने आरोपी बिष्णु बामोरे को दोषी करार देते हुए हत्या की धारा 320 और 12 बर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कर्म की धारा 376 एबी मामलों में दो अलग-अलग धाराओं के तहत फांसी की सजा सुनाई है।
भदौरिया ने बताया कि दोषी को बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिये आजीवन करावास की भी सजा सुनाई गई है । उन्होंने बताया कि भोपाल और सागर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में किए गए डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के आधार पर बामोरे को दोषी ठहराया गया।
इसके साथ ही अभियोजन के पक्ष में 30 गवाहों अदालत में बयान दिये। भोपाल के कमला नगर इलाके में आठ जून को अपने घर से बाहर खरीददारी करने गयी लड़की लापता हो गई थी। उसका शव अगले दिन सुबह इलाके में एक नाले के पास मिला।
नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 10 जून को बामोरे को खंडवा जिले के मोरटक्का गांव से गिरफ्तार किया था। बलात्कार और हत्या के मामले में इतने कम समय में सजा सुनाने के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है।
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