तीन साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले 19 वर्षीय युवक को मृत्युदंड की सजा
मध्य प्रदेश में करीब तीन महीने पहले तीन साल की मासूम बच्ची को अपनी हवश का शिकार बनाने वाले 19 वर्षीय एक युवक को स्थानीय अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 7 Aug 2018 7:12 AM GMT
मध्य प्रदेश में करीब तीन महीने पहले तीन साल की मासूम बच्ची को अपनी हवश का शिकार बनाने वाले 19 वर्षीय एक युवक को स्थानीय अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
छतरपुर न्यायालय की चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में तोहीद नाम के मुसलमान युवक को दोषी ठहराते हुये मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने तोहीद को भादंवि की धारा 376 (क) एवं (ख) में मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा, अदालत ने उसे भादंवि की धारा 450 (अपजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार) में 10 वर्ष की सश्रम कारावास से एवं 2,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
चतुर्वेदी ने बताया कि 24 अप्रैल 2018 की रात करीब साढ़े दस बजे तोहीद ने इस बच्ची के साथ उसके घर में घुसकर उस वक्त दुष्कर्म किया था, जब वह घर में अकेली सो रही थी। बच्ची की मां घर के बाहर थी। इसी बीच, बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पीड़िता की मां अचानक घर में गई और उसने उसे दुष्कर्म करते देख लिया था।
बाद में मां ने चिल्लाकर मोहल्ले के लोगों को बुलाया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। इसके बाद, पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर थाना राजनगर में भादंवि की धारा 376 (क) एवं (ख), 450 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत तोहीद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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