आसाराम रेप केस : भोपाल में ''आसाराम बापू'' पर चला नगर निगम का हथौड़ा
बुधवार को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम रेप केस पर फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी आसाराम बापू सहित 3 लोगों को दोषी पाया है। जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई।

बुधवार को जोधपुर कोर्ट ने आसाराम रेप केस पर फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी आसाराम बापू सहित 3 लोगों को दोषी पाया है। जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अन्य दो आरोपी को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
आसाराम बापू के सजा के ऐलान होते ही देश के विभिन्न शहरों में उनके अनुयायियों को काफी निराशा हुई। वहीं भोपाल नगर निगम ने आनन-फानन में आसाराम बापू के नाम से बने बस स्टैंड पर हथौड़ा चला दिया और साइन बोर्ड को हटाते हुए नजर आए।
#MadhyaPradesh: Bhopal Municipal Corporation removed boards bearing #Asaram's name from a bus stop named after him. pic.twitter.com/TJQZB1qA9a
— ANI (@ANI) April 25, 2018
जब तक आसाराम बापू रेप केस के आरोपी थे तब तक उनके नाम से ये बस स्टैंड चलता रहा लेकिन जैसे ही जोधपुर कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ सजा का ऐलान किया, भोपाल नगर निगम नें अपनी फजीहत से बचने के लिए उसने नाम का बोर्ड बस स्टैंड से हटा दिया।
इन धाराओं के तहत हुई सजा
भारतीय दंड संहिता 506 (जान से मारने की धमकी देना), 509/34 (महिला का अपमान), 370A(नाबालिग का अपहरण) और 375C (बलात्कार) और POCSO Act (हाल ही में हुआ बदलाव) सहित 10 धाराओं के तहत आसाराम दोषी करार दिया गया है।
इन प्रावधानों के तहत 3 साल से लेकर 10 तक की सजा है। बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा से लकेर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App