भोपाल गैंगरेप केस: फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, चारों आरोपियों को उम्रकैद
31 अक्टूबर को भोपाल में कोचिंग सेंटर से हबीबगंज जा रही 19 साल की छात्रा के साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया था। यह छात्रा यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी।

भोपाल में हुए गैंगरेप के मामले में शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये मामला सुर्खियों में होने के कारण इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई।
आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को भोपाल में कोचिंग सेंटर से हबीबगंज जा रही 19 साल की छात्रा के साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया था। यह छात्रा यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी।
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#FLASH Bhopal UPSC aspirant gang-rape case: Fast track court awards lifetime imprisonment to all the 4 accused. pic.twitter.com/RT8bAIh7K2
— ANI (@ANI) December 23, 2017
गैंगरेप की शिकार हुई लड़की ने अपने एक बयान में कहा था कि 'चारों दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें चौराहे पर फांसी पर टांगना चाहिए। यदि वे छूट गए तो फिर किसी के साथ रेप जैसी घटाना को अंजाम देंगे।
गैंगरेप की रिपोर्ट पर उठे थे सवाल
पीड़ित की गैंगरेप की रिपोर्ट को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे, पुलिस ने इस केस को फिल्मी करार देते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था।
शिकायत करने के 24 घंटे बाद केस दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस की लापरवाही के लिए कई पुलिसवालों को सस्पेंड भी किया गया था।
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